"भारत का संविधान": अवतरणों में अंतर

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=== अनुसूचियाँ ===
भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में '''बारह अनुसूचियाँ''' हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।
 
 
'''पहली अनुसूची''' - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
 
'''दूसरी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] - मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते <ref>{{वेब सन्दर्भ|title=दूसरी अनुसूची|url=https://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/constitution/SECOND-SCHEDULE.pdf|accessdate=10 फरवरी 2016}}</ref>
 
* भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
:* भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,

:* भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
 
* भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
:* भाग- : भारतउच्चतम न्यायालय के नियंत्रक-महालेखा परीक्षकन्यायाधीशों के वेतन-भत्ते।भत्ते,
 
:* भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन-भत्ते।
 
'''तीसरी अनुसूची''' - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] - व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।