"भारत का संविधान": अवतरणों में अंतर

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==भारतीय संविधान की संरचना==
यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-<ref>[http://india.gov.in/hi/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)]</ref>
* ''एक [[भारतीय संविधान की उद्देशिका|उद्देशिका]],
* ''448 अनुच्छेदअनुच्छेदों से युक्त 25 भाग
* ''12 अनुसूचियाँ,
* ''5 अनुलग्नक (appendices)
* ''104 [[भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम|संशोधन]]।
 
(अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं म
8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (GST) पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन किया।)
 
=== अनुसूचियाँ ===
भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में '''बारह अनुसूचियाँ''' हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन1992संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।
 
'''पहली अनुसूची''' - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।