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भारतीय संविधान का इतिहास
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Sanrachana
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[[द्वितीय विश्वयुद्ध]] की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में [[ब्रिटेन]] ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक [[कैबिनेट मिशन]] भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद [[संविधान सभा]] की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। [[जवाहरलाल नेहरू]], डॉ [[भीमराव अम्बेडकर]], डॉ [[राजेन्द्र प्रसाद]], सरदार [[वल्लभ भाई पटेल]], मौलाना [[अबुल कलाम आजाद]] आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,26 नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित कियाऔर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।इस सविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं।
 
==भारतीय संविधान की संरचना अंगद तिवारी==
यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-<ref>[http://india.gov.in/hi/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)]</ref>
* ''एक [[भारतीय संविधान की उद्देशिका|उद्देशिका]],