यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर 55भारतभारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारत के बजट के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रूपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आयकर दाताओं की श्रेणी में आएँगें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए रखी गई है। कभी कभी एक खास रकम से ऊपर के आय वालों को अतिरिक्त कर भी देना होता है। मसलन वर्तमान पचास लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आय वालों को 10% प्रतिशत सरचार्ज अतिरिक्त कर देना होगा।<ref>{{Cite web|url=https://www.incometaxindia.gov.in|title=आयकर विभाग|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
=== वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब (60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए) ===