"भारत के उप प्रधानमंत्री": अवतरणों में अंतर
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'''भारत के उपप्रधानमंत्री''' का पद, तकनीकी रूप से एक एक [[भारतीय संविधान|संवैधानिक]] पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को "''उपप्रधानमंत्री''" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर [[भारत के वित्तमंत्री|वित्तमंत्री]] या [[भारत के रक्षामंत्री|रक्षामंत्री]] जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक [[सरदार वल्लभभाई पटेल]] थे, जोकि [[जवाहरलाल नेहरू ]] की कैबिनेट में [[भारत के गृहमंत्री|गृहमंत्री]] थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं।
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