"मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा": अवतरणों में अंतर

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=== अनुच्छेद 16 ===
1. बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या दर्मधर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।
 
2. विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
 
3. परिवार समाज का स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।
 
4. इन्हे राजनैतिक इच्छा या बहुमत के निर्णयों से बदला नही जा सकता। ये राष्ट्रीय कानूनो से उपर है और कोई भी राष्ट्र ऐसे कानून नही बना सकता जो इसमे बदलाव कर सके।
 
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=== अनुच्छेद 17 ===