"भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक": अवतरणों में अंतर
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अंग्रेजी: Comptroller and Auditor General of India संक्षिप्त नाम: CAG) [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के अध्याय ५<ref>http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_India/Part_V#Chapter_V_.7BComptroller_and_Auditor-General_of_India.7D%7C</ref> द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो [[भारत सरकार]] तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का [[अंकेक्षण]] करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर [[सार्वजनिक लेखा समिति]]याँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं|<ref>{{Cite web|url=https://askhindi.com/question/cag-hindi|title=कैग क्या हैं|last=|first=|date=|website=AskHindi| language = hi|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही [[भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा]] का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर [[नई दिल्ली]] में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया '''राजीव
अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।
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इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं।
== अभी तक के
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स्रोत:<ref name="Former CAG">{{cite web | url=http://saiindia.gov.in/english/home/about_us/former.html | title=Former CAG | accessdate=मई 09, 2012}}</ref>
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