"भारत का उच्चतम न्यायालय": अवतरणों में अंतर

→‎उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति: संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 33
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=== उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ===
संविधान में तेतीसतैतीस (33) न्यायधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति [[भारत के राष्ट्रपति]] द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
 
अनु 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार [[h I go का उच्चतम न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी <br />