"सुकन्या समृद्धि": अवतरणों में अंतर

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'''सुकन्‍या समृद्धि''' भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कन्या के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है।<ref name="pib">{{cite web | url=http://pib.nic.in/newsite/hindifeature.aspx | title=सुकन्‍या समृद्धि खाता: बालिकाओं के सु‍रक्षित भविष्‍य की प्रतिबद्धता | publisher=पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार | date=11 मार्च 2016 | accessdate=30 अगस्त 2016 | author=नौशहरी, आमिर अमीन}}</ref>