"संविधान संशोधन": अवतरणों में अंतर

संविधान संशोधन की कुल तीन प्रक्रिया होती है। उनका वर्णन किया गया है।
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साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अत: एक सदस्य जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिए मनोनीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिए दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जाएँगे और वे कार्य शून्य घोषित किए जाएँगे।
 
== [https://www.amojeet.com/2020/03/samvidhan-sanshodhan-in-hindi.html संविधान संशोधन की प्रक्रिया] ==
 
 
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* [https://archive.is/20121213004335/www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)001-e.asp Report on Constitutional Amendment], [[Venice Commission]] (2009)
 
* [https://www.sansarlochan.in/amendment-process-indian-constitution-hindi/ भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है?]
 
[[श्रेणी:विधि]]