"भारत सरकार अधिनियम १८५८": अवतरणों में अंतर
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3)-भारत के राज्य सचिव को परिषद के परामर्श के बिना सीधे भारत में कुछ गुप्त प्रेषण भेजने का अधिकार था। वह अपनी परिषद की विशेष समितियों का गठन करने के लिए भी अधिकृत था।
4)-'''भारत के गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ (क्राउन का प्रतिनिधि) कर दिया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया|'''
4)-क्राउन को Viceroy '''जिसका अर्थ था-सम्राट का प्रतिनिधि ,कहा जाने लगा''' और प्रेसीडेंसी के राज्यपालों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था।▼
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5)-एक भारतीय सिविल सेवा राज्य सचिव के नियंत्रण में बनाई जानी थी।▼
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