"प्रधानमन्त्री": अवतरणों में अंतर

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भारत में प्रधानमन्त्री या अन्य कोई मन्त्री छः माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हे छः महीने के अन्दर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पडेगा। अगर प्रधानमन्त्री या मन्त्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हर बार छ: माह के लिए आप सदन के सदस्य न रहते हुए भी मन्त्री पद पर आसीन रहे। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यालय का निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
प्रत्येक देश में प्रधानमंत्री चुनाव की पद्धती अलग अलग है परंतु प्रधानमंत्री पद पर किसी को भी सीधे सामान्यतः नहीं चुना जाता है। राष्ट्र के मतदाता लोकप्रतिनिधी का सीधे चुनाव करते है। चुने हुए प्रतिनिधी प्रधानमंत्री पद के लिए अंतर्गत चुनाव करते हैं। कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष ही प्रधानमंत्री का चयन करते है। भारत में इसी रीति से चुनाव होता है। प्रधानमंत्री यह मंत्रीमंडल के प्रमुख होते हैं।
 
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== इन्हें भी देखें ==