"भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ": अवतरणों में अंतर

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'''भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ''' [[भारतीय रिज़र्व बैंक]] द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत संचालित एवं नियंत्रित की जाती हैं।<ref name="RBI">{{cite web | url=http://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/PaymentSystem.aspx | title=भुगतान और निपटान प्रणालियाँ | publisher=भारतीय रिज़र्व बैंक | accessdate=24 जनवरी 2015}}</ref> > भारत में नकदी ही भुगतान का प्रमुख माध्यम है। बैंक नोट और सिक्कों की कीमत देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 12.04 प्रतिशत है जो कि ब्राज़ील, मैक्सिको और रूस जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक है। भारत में प्रति नागरिक नकदी-रहित लेनदेन की संख्या मात्र 6 है।<ref name = "psvd1215"> http://www.rbi.org.in/hindi/Upload/Content/PDFs/DPSSVION_100113.pdf भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ः 2012-15</ref> खुदरा (छोटे) भुगतानों में चेक भी एक प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2011-12 में चेक भुगतानों की हिस्सेदारी मात्रात्मक रूप में 54 प्रतिशत और कीमत के संदर्भ में 82 प्रतिशत थी।<ref name = "psvd1215"/> गैर नकदी भुगतानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की हिस्सेदारी कीमत के रूप में 91 प्रतिशत (2009-10 में 88 प्रतिशत) और मात्रात्मक रूप में 48 प्रतिशत (2009-10 में 35 प्रतिशत)।
 
==भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ ==