"प्राथमिकी": अवतरणों में अंतर

छो पुलिस थाना में आप खुद FIR लिखकर जमा कर सकते है या आप बोलेंगे और पुलिस अधिकारी आपका ब्यान लिखेगा ।
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'''प्रथम सूचना रिपोर्ट''' या एफआईआर (First Information Report या FIR) एक लिखित प्रपत्र (डॉक्युमेन्ट) है जो [[भारत]], [[पाकिस्तान]], एवं [[जापान]] आदि की पुलिस द्वारा किसी [[संज्ञेय अपराध]] (cognizable offence) की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है। FIR पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है जिसमे अपराध की सुचना वर्णित होती है I सामान्यत: पुलिस द्वारा अपराध संबंधी अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व यह पहला कदम अनिवार्य है I
 
[./Httpshttps://www.sampattechno.com/2020/03/false-fir-against-you-steps-to-take.html पुलिस F.I.R] लिखने के बाद F.I.R का एक काॅपी निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। FIR का आवेदन खुद लिखकर पुलिस थाना में जमा करा सकते है या आप बोलेंगे और पुलिस अधिकारी आपका ब्यान लिखेगा ।
 
भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। किंतु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को [[न्यायालय]] का भी सहारा लेना पड़ा है।