"पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन": अवतरणों में अंतर

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'''बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को''' पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A [[पाकिस्तान का संविधान|पाकिस्तान के संविधान]] के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और। यह नीचे एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सदस्य के पद के लिए संबंधित मामलों धारण करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है।<ref>{{cite web|url=http://tribune.com.pk/story/342965/president-signs-20th-amendment-bill/|title=President Zardari signs 20th Amendment bill – The Express Tribune|publisher=The Express Tribune|date=|access-date=30 मार्च 2016|archive-url=https://web.archive.org/web/20160304041354/http://tribune.com.pk/story/342965/president-signs-20th-amendment-bill/|archive-date=4 मार्च 2016|url-status=live}}</ref>
 
==इन्हें भी देखें==