"राज्य सभा": अवतरणों में अंतर

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किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। इसी कारण राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ है।
राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। [[आपातकाल (भारत)|आपातकाल]] लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये। जुलाई 2018 से, राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है।<ref>{{cite web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/india/rajya-sabha-mps-can-now-speak-in-22-indian-languages-in-house/articleshow/65036650.cms|title=Rajya Sabha MPs can now speak in 22 Indian languages in House|access-date=18 जुलाई 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20181008234905/https://timesofindia.indiatimes.com/india/rajya-sabha-mps-can-now-speak-in-22-indian-languages-in-house/articleshow/65036650.cms|archive-date=8 अक्तूबर 2018|url-status=live}}</ref>
 
[[भारत के उपराष्ट्रपति]] (वर्तमान में [[वेंकैया नायडू|वैकेया नायडू]]) राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था।
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== बाहरी कड़ियाँ ==
* [https://web.archive.org/web/20101207132808/http://rajyasabhahindi.nic.in/rshindi/hindipage.asp '''राज्यसभा''' का आधिकारिक जालस्थल]
 
{{भारत सरकार}}