"निजी कंपनी": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
टैग: मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
छोNo edit summary |
||
पंक्ति 1:
'''निजी कंपनी''' कम से कम दो और अधिकतम पचास सदस्यों का स्वैच्छिक संघ है, जिनका दायित्व सीमित होता है, जिनके शेयरों का अंतरण इसके सदस्यों तक सीमित होता है, जो साधारण जनता को इसके शेयर या डिबेन्चरों का ग्राहक बनने के लिए आमंत्रित करने के निमित अनुमन नहीं है। ऐसे तमाम कंपनियां अपने नाम के अंत में "'''प्राइवेट लिमिटेड'''" लिख सकती हैं।<ref>{{Cite web|url=https://www.cgnewshindi.in/2020/06/list-of-maharatna-navratna-and.html|title=List of Maharatna, Navratna and Miniratna Companies in India|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=2020-06-19}}</ref>
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निजी कंपनी मैं कम से कम 2 तथा अधिकतम 200 व्यक्तियों तक सदस्य हो सकते हैं।
|