"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (भारत)": अवतरणों में अंतर
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{{स्रोत कम|date=अप्रैल 2020}}
'''[https://www.mppscexams.com/2020/06/NATIONAL-AND-REGIONAL-CONSTITUTIONAL-AND-STATUTORY-BODIES-MPPSC.html#more राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग]''' की स्थापना ससंद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होते हैं केंद्र सरकार ने छह संप्रदायों (मुसलमान ,ईसाई ,बौद्ध ,सिख ,पारसी ,और जैन )को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है इन संप्रदायों का कोई एक व्यक्ति अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य अनिवार्यता होता है
== पृष्ठभूमि ==
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