"कंपनी": अवतरणों में अंतर
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कम्पनी का आशय [[कंपनी अधिनियम, 1956|कम्पनी अधिनियम]] के अधीन निर्मित एक 'कृत्रिम व्यक्ति' से है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। साधारणतः ऐसी कम्पनी का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है और जिसकी एक [[सार्वमुद्रा]] (common seal) होती है।
गौरव श्याम शुक्ल के अनुसार,
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