"विधानपालिका": अवतरणों में अंतर

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[[File:Vista panorámica del Hemiciclo de sesiones del Congreso del Peru.jpg|thumb|upright=1.2|[[पेरू|पेरु]] गणतंत्र की विधायिका (जिसे पेरुई राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है) का २०१० में हुआ सत्र]]
{{राजनीति साइडबार}}
'''विधायिका''' (Legislature) या '''विधानमंडल''' किसी [[राजनीति|राजनैतिक]] व्यवस्था के उस संगठन या ईकाई को कहा जाता है जिसे क़ानून व जन-नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक (legislators) कहा जाता है। आमतौर से विधायिकाओं में या तो एक या फिर दो सदन होते हैं। [[भारत]] में राष्ट्रीय स्तर पर दो-सदनीय विधायिका है जो संसद कहलाती है।<ref>"Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)". United Nations Development Programme. Retrieved 2008-10-16.</ref>विधायिका को राज्य केकी लोकसभा भी कहाँकहा जा सकता हैंहै।
 
==इन्हें भी देखें==