"अविश्वास प्रस्ताव": अवतरणों में अंतर
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[[संसदीय प्रक्रिया ]] में '''अविश्वास प्रस्ताव''' या '''विश्वासमत''' (वैकल्पिक रूप से '''अविश्वासमत''') अथवा '''निंदा प्रस्ताव''' एक [[संसदीय प्रस्ताव]] है, जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा [[भारतीय संसद|संसद]] में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है या दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है, जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता। यह प्रस्ताव नये संसदीय मतदान (''अविश्वास का मतदान'') द्वारा पारित किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है।
[[ब्रिटिश संसद]]
यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता हैं तो सरकार फैल हो जाती है। लेकिन निंदा प्रस्ताव पास होता है तो सरकार फैल नहीं होती है
== इतिहास ==
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