"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019": अवतरणों में अंतर
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Rkbairwa.kr (वार्ता | योगदान) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 |
(कोई अंतर नहीं)
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10:01, 22 जुलाई 2020 का अवतरण
परिचय
देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भारत सरकार ने 20 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है और ये अधिनियम 20 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गया है।इस नए अधिनियम ने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। इस नए कानून का पहला ड्राफ्ट 2014 में तैयार किया गया था। पहले यह कानून जनवरी 2020 में लागू होना था परन्तु उसके बाद कोरोना की वजह से इसमें ओर विलंब हुआ। उपभोक्ता अदालत के अतिरिक्त नए कानून के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का भी गठन किया जाएगा।