"सुकन्या समृद्धि": अवतरणों में अंतर

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==सुकन्‍या समृद्धि योजना में कौन खाता खोल सकता है –==
सुकन्‍या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है | अर्थात सुकन्‍या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है | यह योजना का लाभ अनिवासी भारतीय (एन आर आई) नहीं प्राप्त कर सकते हैं | यदjjjv खाता ओपन करने के पश्चात एन आर आई बन जाती है | तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा | यदि खाता बंद नहीं किया जाता है | तो एन आर आई बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा |
 
==खाता खोलना==
खाता खोलने के लिए तीन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता है—1. अस्‍पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्‍म प्रमाण पत्र 2. लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतादाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्‍त अन्‍य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्‍लेख हो, 3. पैन कार्ड या हाईस्‍कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्‍य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्‍थानांतरित किया जा सकता है।