"मूल अधिकार": अवतरणों में अंतर

छो मौलिक अधिकार,मौलिक अधिकार के विशिष्ट लक्षण,मौलिक अधिकार के लेख,
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== ६ मौलिक अधिकार ==
 
=== भूमिका (Introduction) ===
भारत का संविधान नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 में किया गया है । यह अधिकार न केवल नागरिकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि उनके कल्याण तथा सम्मान की भी रक्षा करते हैं । इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त तथा उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू भी किया जा सकता है। सरकार द्वारा इन अधिकारों में परिवर्तन केवल संविधान में संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार को इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है परंतु यह निश्चित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है कि यह प्रतिबंध उचित है अथवा नहीं।
 
=== '''मौलिक अधिकारों की आवश्यकता तथा उनका महत्व (Need and Importance of Fundamental Rights)''' ===
मौलिक अधिकार सरकार के हस्तक्षेप से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा कार्यपालिका व विधायिका पर अंकुश लगाते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में जोडे जाने का मुख्य उद्देश्य देश में कानून का शासन लागू करना है। मौलिक  अधिकारो के महत्व की व्याख्या करते हुए न्यायाधीश भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में कहा था "यह मौलिक अधिकार उन मौलिक मूल्यों को प्रतिविम्बित करते हैं जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं तथा जिसका पालन जनता करती आ रही है। उनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करना तथा ऐसी परिस्थितियां प्रदान करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सका"
 
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
 
'''[https://study2hindi.blogspot.com/2020/08/fundamental-right-hindi.html लेख (Writs)]'''
 
'''[https://study2hindi.blogspot.com/2020/08/fundamental-right-hindi.html मौलिक अधिकारों का निलंबन]'''
 
'''[https://study2hindi.blogspot.com/2020/08/fundamental-right-hindi.html विशिष्ट लक्षण (Special Features)]'''
 
 
 
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं {{Fact|date=August 2008}}:
 
* [https://study2hindi.blogspot.com/2020/08/fundamental-right-hindi.html समानता का अधिकार article 14-18]
* स्वतंत्रता का अधिकार article 19-22
* सम्पत्ति रखने का अधिकार(अब समाप्त हो गया)
* शोषण के विरूद्ध अधिकार article 23-24
* धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार article 25-28