"प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना": अवतरणों में अंतर

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छो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सरल शब्दों में कहा जाय तो एक टर्म प्लान है। इसका मतलब यह है कि अगर पालिसीधारक की मौत होती है। तभी बीमा कंपनी बीमा धनराशि का भुगतान नॉमिनी को करती  है। यदि पालिसी धारक समय पूरा होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है।
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भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन [[बीमा]] योजना, [[प्रधानमन्त्री|प्रधान मंत्री]] जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है।
 
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक नवीकरण अवधि की बीमा पॉलिसी है, जो कि वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है जिस का बीमा किया गया है उस व्यक्ति के निधन के मामले में बीमा कम्पनी उसके व्यारा नामित किये हुए व्यक्ति को '''2,00,000 रुपये''', देती है इसकी प्रीमियम दर बीमा पालिसी में सबसे किफायती है इसके लिए आप को '''सिर्फ 330 रूपए''' देने होंगे ये प्रति वर्ष के लिए रही है तो आप के नवीन वर्ष में इसका प्रमियम दुबारा से 330 देना होगा |
 
[https://www.samriddhabharat.in/2020/09/pradhanmantri-jeevan-jyoti-bima-yojana.html?m=1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना] सरल शब्दों में कहा जाय तो '''एक टर्म प्लान''' है। इसका मतलब यह है कि अगर पालिसीधारक की मौत होती है। तभी बीमा कंपनी बीमा धनराशि का भुगतान नॉमिनी को करती  है। यदि पालिसी धारक समय पूरा होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है।
 
==इन्हें भी देखें==