"भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक": अवतरणों में अंतर

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विपक्ष ऑर कैग का संबंध
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<br />इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं।
अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं।
इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
 
== अभी तक के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ==