"पाकिस्तान की सेनेट": अवतरणों में अंतर

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{{पाकिस्तान की राजनीति}}
'''सेनेट''', ({{lang-ur|{{nq|سینیٹ}}}}) या '''आइवान-ए बाला पाकिस्तान''' ({{lang-ur|{{nq|ایوانِ بالا پاکستان}}}}) [[पाकिस्तान की संसद|पाकिस्तान की द्विसदनीय विधायिका]] का [[उच्चसदन]] है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधीअवधि पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेटसेनेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैंमें दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है।
 
सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो [[नैशनल असेम्ब्ली (पाकिस्तान)|नैशनल असेम्ब्ली]] के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है।
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