"वित्त अधिनियम (भारत)": अवतरणों में अंतर

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'''वित्त संशोधन विधेयक के द्वारा आय कर अधिनियम''' (Finance Act) [[भारत]] का महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा आय कर अधिनियम मे भारत सरकार प्रत्येक [[वित्त वर्ष]] के आरम्भ में वित्तीय प्रस्ताव bill रखती है। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासितशाशित प्रदेशों पर भी लागू होता है।
 
प्रत्येक वर्ष वित्त मन्त्रीवित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और [[भारत के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह 'वित्त अधिनियम' बन जाता है।
 
वित्त संशोधन अधिनियम की प्रथम अनुसूची में चार भाग होते हैं जिनमें दरें निर्दिष्ट होती हैं :
 
* भाग 1 - में चालू निर्धारण वर्ष में लागू कर की दरें निर्दिष्ट होती है।