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'''केन्द्र शासित प्रदेश''' या '''संघ-राज्यक्षेत्र''' या '''संघक्षेत्र''' [[भारत]] के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। [[भारत के राज्य|भारत के राज्यों]] की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे [[भारत सरकार]] का शासन होता है। [[भारत के राष्ट्रपति|भारत का राष्ट्रपति]] हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या [[उप राज्यपाल]] नामित करता है।<ref>[http://india.gov.in/knowindia/union_territories.php केन्द्र शासित प्रदेश] भारत के राष्ट्रीय पोर्टल पर।</ref>
 
वर्तमान में भारत में 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।<ref name="mha">[http://www.mha.gov.in/unio.htm केन्द्र शासित प्रदेश] भारतीय गृह मन्त्रालय</ref> भारत की राजधानी [[नई दिल्ली]] जो कि [[दिल्ली]] नामक केन्द्र शासित प्रदेश भी था और [[पुदुचेरीपुडुचेरी]] को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को ''राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश-1992'' के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। दिल्ली व पुदुचेरी दोनो की अपनी चयनित [[विधानसभा]], मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं - उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के "विचार और स्वीकृति" मिलने पर ही लागू हो सकते हैं।
 
भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्र शासित क्षेत्र हैं :-
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# [[दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव]]
# [[लक्षद्वीप]]
# [[पुडुचेरी]]
# [[पुदुचेरी]]
# [[जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)|जम्मू और कश्मीर]] - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।<ref name="राजपत्र">[http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210407.pdf भारत का राजपत्र संख्या 53, दिनांक 9 अगस्त 2019 को प्रकाशित]</ref>
# [[लद्दाख]] - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।<ref name="राजपत्र"></ref>