"भारत की आधिकारिक भाषाएँ": अवतरणों में अंतर

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[[Image:Language region maps of India.svg|right|thumb|250px|भारत के राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश तथा उनमें सर्वाधिक प्रयुक्त भाषाएँ]]
[[चित्र:Indian Passport cover 2015.jpg|right|thumb|250px|[[भारतीय पारपत्र]] का आवरण पृष्ठ]]
'''[[भारत]] की [[भारत की आधिकारिक भाषाएँ|आधिकारिक भाषा]]''', [[हिन्दी]] है और [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]] सहायक या गौण आधिकारिक भाषा है; [[भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश|भारत के राज्य]] अपनी आधिकारिक भाषा (एँ) विधिक रूप से घोषित कर सकते हैं। नाही [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] और ना कोई भारतीय कानून किसी [[राष्ट्रभाषा]] को परिभाषित करता है।
 
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== संघ की आधिकारिक भाषाएँ ==
[[चित्र:Indian Passport cover 2015.jpg|right|thumb|250px200px|[[भारतीय पारपत्र]] का आवरण पृष्ठ]]
भारतीय संविधान द्वारा, १९५० में, [[देवनागरी|देवनागरी लिपि]] में लिखित [[हिन्दी]] को संघ की [[राजभाषा|आधिकारिक भाषा]] घोषित किया। यदि संसद द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता, तब १५ वर्षों बाद अर्थात [[२६ जनवरी]], [[१९६५]] को अंग्रेज़ी का उपयोग आधिकारिक कार्यों के लिए समाप्त होना था। लेकिन अहिन्दी-भाषी राज्यों में बदलाव की सम्भावना को चौकस कर दिया। परिणामस्वरूप संसद द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम को अभिनीत किया गया, जिसमें आधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेज़ी के उपयोग को हिन्दी के साथ-साथ १९६५ के बाद भी जारी रखने को स्वीकृति दी गई।