"उपप्रधानमंत्री": अवतरणों में अंतर

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{{स्रोतहीन|date=मईदिसम्बर 20152020}}
[[भारत]] का उपप्रधानमंत्री [[भारत सरकार]] की [[कैबिनेट (सरकार)|कैबिनेट]] का एक सदस्य होता है। यह पद, [[संवैधानिक पद]] नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उपप्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे- [[गृह मंत्रालय, भारत सरकार|गृहमंत्री]] या [[वित्त मंत्री]]। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है (क्योंकि [[भारत का संविधान|संविधान]] ने [[प्रधानमन्त्री|प्रधानमंत्री]] को "समानों में प्रथम" कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु)। अथवा [[आपात्काल]] में भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है, जबकि अनुदेश रेखा को स्पष्टतः परिभाषित करना जरूरी हो जाता है।