"भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन (२०२०-२०२१)": अवतरणों में अंतर
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ये कृत्य इस प्रकार हैं:
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#3. [[आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम]]: केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता है। आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करने की आवश्यकता मूल्य वृद्धि पर आधारित हो▼
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==किसानों की मांगें==
किसान यूनियनों का मानना है कि कानून किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री और विपणन को खोलेंगे। इसके अलावा, कानून अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति देंगे और कृषि उत्पादों के स्वैच्छिक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को प्रोत्साहित करेंगे। नए कानून राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या लेवी एकत्र करने से रोकते हैं; इससे किसानों को यह विश्वास हो गया है कि कानून "मंडी व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करेंगे" और "किसानों को कारपोरेट की दया पर छोड़ देंगे"। इसके अलावा, किसानों का मानना है कि कानून अपने मौजूदा रिश्तों को खत्म कर देंगे (आयोग के एजेंट जो बिचौलिये के रूप में वित्तीय ऋण प्रदान करते हैं, समय पर खरीद सुनिश्चित करते हैं, और उनकी फसल के लिए पर्याप्त कीमतों का वादा करते हैं) और कॉर्पोरेट भी उस तरह के नहीं होंगे।
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