"भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन (२०२०-२०२१)": अवतरणों में अंतर

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ये कृत्य इस प्रकार हैं:
#1. [[किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम]] ¡: चुनिंदा क्षेत्रों से "उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान पर किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा बढ़ाता है।" अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है। राज्य सरकारों को 'बाहरी व्यापार क्षेत्र' में आयोजित किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर कोई बाज़ार शुल्क, उपकर या लेवी वसूलने से प्रतिबंधित करता है।
 
#2. [[मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम पर किसानों (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते]]: किसी भी किसान के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध कृषि के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह तीन-स्तरीय विवाद निपटान तंत्र के लिए प्रदान करता है: सुलह बोर्ड, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण।
 
#3. [[आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम]]: केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता है। आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करने की आवश्यकता मूल्य वृद्धि पर आधारित हो
 
#3. [[आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम]]: केंद्र युद्ध या अकाल जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों को विनियमित करने की अनुमति देता है। आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करने की आवश्यकता मूल्य वृद्धि पर आधारित हो
==किसानों की मांगें==
किसान यूनियनों का मानना ​​है कि कानून किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री और विपणन को खोलेंगे। इसके अलावा, कानून अंतर-राज्य व्यापार की अनुमति देंगे और कृषि उत्पादों के स्वैच्छिक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को प्रोत्साहित करेंगे। नए कानून राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या लेवी एकत्र करने से रोकते हैं; इससे किसानों को यह विश्वास हो गया है कि कानून "मंडी व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करेंगे" और "किसानों को कारपोरेट की दया पर छोड़ देंगे"। इसके अलावा, किसानों का मानना ​​है कि कानून अपने मौजूदा रिश्तों को खत्म कर देंगे (आयोग के एजेंट जो बिचौलिये के रूप में वित्तीय ऋण प्रदान करते हैं, समय पर खरीद सुनिश्चित करते हैं, और उनकी फसल के लिए पर्याप्त कीमतों का वादा करते हैं) और कॉर्पोरेट भी उस तरह के नहीं होंगे।