'''अगम्यगमन''' (Incest) अथवा '''कौटुम्बिक व्यभिचार''' वो होता है जब एककोई पुरुष किसी ऐसी महिला से [[यौन सम्बन्ध]] बनाता है जो उसके ख़ून के रिश्ते में आती हो या उसके [[विवाह]] से सम्बंधित हो जैसे माँ, बहन, पुत्री, भतीजी, साली, सास, चाची, भाभी, बहु इत्यादि से यौन सम्बन्ध बनाता है उसे कोटुम्भिक व्यभिचार बोलतेबहू है।इत्यादि। कोटुम्भिककौटुम्भिक व्यभिचार न केवल कानूनी दृष्टि से अपितु नैतिक दृष्टि से भी एक [[अपराध]] माना जाता है।
कोटुम्भिककौटुम्भिक व्यभिचार मे किसी बालक के साथ किये गए यौन गतिविधियों को भी रखा जाता है (जब निष्क्रिय माध्यम (पीड़ित) अपराधी के रिश्तेदार हो)।
;विश्व मे स्थिति :
[[इंग्लैंड]] तथा दुसरेदूसरे कुछ पश्चिमी देशों मे इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध में निष्क्रिय माध्यम का सहमति देना भी कोई मायने नहीं रखता थारखता। अपराधी पर मुकदमा चलता है।
;[[भारत]] मे स्थिति :
[[इंग्लैंड]] की तरह भारत मेमें इस तरह के अपराध के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया व्यभिचार हैहै। भारत मे इस तरह के अपराध कोई मायने नहीं रखते जब तक वो धारा 376 ([[बलात्कार]] की श्रेणी ), धारा 377 ([[अप्राकृतिक यौन संबंध]]) या धारा 497 ([[व्यभिचार]] की श्रेणी) मे नहीं आता हो।