"पिट का भारत अधिनियम": अवतरणों में अंतर

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गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद् के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गयी। मद्रास व बम्बई प्रेसीडेन्सी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना, का सेनापति बना दिया गया।
ब्रिटिश संसद द्वारा एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया।जिसके सदस्यों की नियुक्ति था पदमुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के राजा को था।
 
==इन्हें भी देखें==