"संचित निधि (कोष)": अवतरणों में अंतर

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सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त में जमा होते हैं।
 
[[भारतीय संविधान]] के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस में समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा, लिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है, संचित निधि (अनुच्छेद 266) उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को टैक्स के रूप में स्वीकार करना उचित होगा।
 
संचित निधि = उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को टैक्स के रूप में स्वीकार करना (अनुच्छेद 266)
 
== भारत की लोक निधि ==