"प्राथमिकी": अवतरणों में अंतर

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== परिचय ==
जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है, तो उसे '''एफ़आइआर''' कहते हैं। इसका पूरा रूप है - 'फ़र्स्ट इनफ़ॉरमेशन रिपोर्ट'। आप पुलिस के पास किसी भी प्रकार के अपराध के संबंध में जा सकते हैंIहैं I अति-आवश्यक एवं गंभीर मामलों में पुलिस को FIR तुरन्त दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ करना अनिवार्य है I अपराध की सूचना को लिपिबद्ध करने का कार्य [[पुलिस]] करती है। प्रावधान है कि टेलिफोन से प्राप्त सूचना को भी एफ़आइआर की तरह समझा जा सकता है। [[दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)|भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973]] के  धारा 154 के तहत एफ़आईआर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह वह महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। एफ़आइआर [[संज्ञेय अपराध]] होने पर दर्ज की जा जाती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच-पड़ताल करे. जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है, तो बिना कोर्ट के इजाज़त के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।
 
एफ़आइआर [[संज्ञेय अपराध]] होने पर दर्ज की जा जाती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच-पड़ताल करे. जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है, तो बिना कोर्ट के इजाज़त के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती।
 
हालांकि पुलिस की नजर में दी गयी जानकारी में अगर जांच-पड़ताल के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता है, तो वह कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं। इस स्थिति में उसे कार्रवाई न करने की वजह को लॉग बुक में दर्ज करना होता है, जिसकी जानकारी भी सामनेवाले व्यक्ति को देनी होती है। पुलिस अधिकारी अपनी तरफ़ से इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकता। शिकायत करनेवाले व्यक्ति का अधिकार है कि उस रिपोर्ट को उसे पढ़ कर सुनाया जाये और उसकी एक कॉपी उसे दी जाये। इस पर शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर कराना भी अनिवार्य है। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से इनकार करता है, तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर या डाक द्वारा इसकी सूचना देनी चाहिए।