"अंतरराष्ट्रीय न्यायालय": अवतरणों में अंतर
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== प्रवर्तन ==
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का कर्तव्य है कि वे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। अगर कोई देश इन निर्णयों को स्वीकृत न करे, तो प्रवर्तन
[[चित्र:Acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice.png|center|600px|thumb|[[संयुक्त राष्ट्र]] के 72 सदस्य राष्ट्र (
==सन्दर्भ==
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