"राष्ट्रपति शासन": अवतरणों में अंतर
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'''राष्ट्रपति शासन''' (या केन्द्रीय शासन) [[भारत]] में शासन के संदर्भ में प्रयोग की जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी [[राज्य सरकार]] को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। [[भारत का संविधान |भारत के संविधान]] का
सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय (संघीय) सरकार की सलाह पर, [[राज्यपाल]] अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं, यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। राज्यपाल सदन को छह महीने की अवधि के लिए ‘निलंबित अवस्था' मे रख सकते हैं। छह महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किये जाते हैं।
इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के, सीधे [[भारत का राष्ट्रपति| भारत के राष्ट्रपति]] के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार
== अनुच्छेद-356 ==
== अनुच्छेद-355 ==
== संदर्भ ==
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== यह भी देखें ==
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