"राष्ट्रपति शासन": अवतरणों में अंतर

No edit summary
No edit summary
पंक्ति 1:
'''राष्ट्रपति शासन''' (या केन्द्रीय शासन) [[भारत]] में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग कीकिया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है, जब किसी [[राज्य सरकार]] को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। [[भारत का संविधान |भारत के संविधान]] का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य [[विधानसभा]] में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो।
 
सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्रीय (संघीय) सरकार की सलाह पर, [[राज्यपाल]] अपने विवेक पर सदन को भंग कर सकते हैं, यदि सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। राज्यपाल सदन को छह महीने की अवधि के लिए ‘निलंबित अवस्था' मे रख सकते हैं। छह महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किये जाते हैं।