"राष्ट्रपति शासन": अवतरणों में अंतर

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== अनुच्छेद-355 ==
अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार अधिकृत करता है ताकि वो किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे।
 
इस अनुच्छेद का इस्तेमाल तब किया गया जब भाजपा शासित राज्यों में गिरिजाघरों पर हमले हो रहे थे। तब के संसदीय कार्य मंत्री [[वायलार रवि]] ने अनुच्छेद 355 में संशोधन कर, राज्य के कुछ भागों या राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को केंद्र द्वारा नियंत्रित करने का सुझाव दिया था।<ref>[http://timesofindia.indiatimes.com/Amend_Article_355_Cong_minister_writes_to_PM/rssarticleshow/3542682.cms]</ref>
 
== संदर्भ ==