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'''लोकसभा''', [[भारतीय संसद]] का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन [[राज्य सभा]] है। लोक सभा [[सर्वजनीन मताधिकार|सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार]] के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या '''५५२''' तक हो सकती है, जिसमें से ५३० सदस्य विभिन्न राज्यों का और २० सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 20सदन में पहलेपर्याप्त 13प्रतिनिधित्व सीटेंनहीं केंद्रशासितहोने प्रदेशोंकी सेस्थिति भरेमें जाते[[भारत थेके लेकिनराष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] जम्मूयदि औरचाहे कश्मीरतो [[आंग्ल-भारतीय समुदाय]] के केंद्रशासित प्रदेशप्रतिनिधियों बनको जानेलोकसभा के कारणलिए अबमनोनीत येकर संख्यासकता 19था हो25 जाएगीजनवरी (क्योंकि2020 अभीके 6बाद सीटेंसे जम्मूएंग्लो इन इंडियन की रेज़र्वैशन को बड़ाया नहीं गया और कश्मीरवो केसवतः लिएकी आवंटितसमाप्त है)।को गई ।
 
लोकसभा की कार्यावधि ५ वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।
सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [[भारत के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] यदि चाहे तो [[आंग्ल-भारतीय समुदाय]] के २ प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नयी व्यवस्था 25 जनवरी 2020 से प्रभाव में आया। इस तरह से अभी कुल 543 सीटें लोकसभा में हैं यानी कि 543 सदस्य अभी लोकसभा में हैं।
 
प्रत्येक सदस्य को सांसद कहा जाता है और सारे सांसद मिलकर विधायिका कहलाते हैं। इन्ही सांसदों में से कोई एक लोकसभा अध्यक्ष बनता है, जो कि लोकसभा के कार्य संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।<ref>{{Cite web|url=https://wonderhindi.com/lok-sabha-in-hindi/|title=लोकसभा: भूमिका, संरचना, कार्य आदि। {{!}} PDF|date=2020-10-25|website=wonderhindi|language=en|access-date=2021-04-30}}</ref> लोकसभा की कार्यावधि ५ वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।
 
== इतिहास ==