"अयोध्या विवाद": अवतरणों में अंतर
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9 नवंबर, 2019 को, मुख्य न्यायाधीश [[2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय|रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट]] ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने [[हिन्दू मंदिर स्थापत्य|हिंदू मंदिर]] के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को [[मस्जिद]] बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया।
साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जावेगी।
== फैसला ==
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