"लोक सभा": अवतरणों में अंतर

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| website = {{url|https://loksabha.nic.in/}}
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'''लोकसभा''', [[भारतीय संसद]] का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन [[राज्य सभा]] है। लोक [[सर्वजनीन मताधिकार|वयस्क मताधिकार]] के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। [[भारत का संविधान|भारतीय संविधान]] के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या '''५५२''' तक हो सकती है, जिसमें से ५३० सदस्य विभिन्न राज्यों का और २० सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में [[भारत के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] यदि चाहे तो [[आंग्ल-भारतीय समुदाय]] के २ प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था 25 जनवरी 2020 के बाद से एंग्लो इन इंडियन की रेज़र्वैशन को बड़ाया नहीं गया और वो सवतः की समाप्त को गई ।
 
लोकसभा की कार्यावधि ५ वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है।