"भारत की न्यायपालिका": अवतरणों में अंतर

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=== अधीनस्थ न्यायालय या निचली अदालतें ===
{{मुख्य|ज़िला न्यायालय (भारत)}}
देश भर में निचली अदालतों का कामकाज और उसका ढांचा लगभग एक जैसा है। इन अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारत करता है। ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के [[दीवानी]] और [[दण्डाभियोग|आपराधिक मामलों]] का निपटारा करती हैं। ये अदालतें [[नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908]] और [[अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973]] के आधार पर कार्य करती है। अदालतों को इन संहिताओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेना होता है। इन्हें स्थानीय कानूनों का भी ध्यान रखना होता है।
 
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'''आलोचना'''
1. निर्धारित संख्या में गठन नहीं हुआ।<br />
 
2. वादों का निर्णय संक्षिप्त ढँग से होता है जिसमें अभियुक्त को रक्षा करने का पूरा मौका नहीं मिलता है।<br />
3. न्यायधीशों हेतु कोई सेवा नियम नहीं है।<br />
 
3. न्यायधीशों हेतु कोई सेवा नियम नहीं है।<br />
 
==ट्रिब्यूनल==