"स्टाम्प शुल्क": अवतरणों में अंतर

हमने इसमें सुधार किया है स्टांप शुल्क संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है राज्य सरकार इसका संग्रहण करती हैं।
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'''स्टाम्प शुल्क''' (stamp duty) एक प्रकार का [[कर]] है जो [[प्रपत्र|दस्तावेजों]] पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अधिकांश प्रपत्रों जैसे [[चेक गणराज्य|चेक]], [[रसीद]], भूमि पंजीकरण आदि पर लगाया जाता रहा है। यह संघ सरकार द्वारा लगाया जाता हैं और राज्य सरकार द्वारा विनियोजित किया जाता है।है।अनुच्छेद 268 के अनुसार।
 
== सन्दर्भ ==