"अधिवक्ता": अवतरणों में अंतर

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'''अधिवक्ता''', '''अभिभाषक''' या '''[https://guru.com/freelancers/pms-lokesh वकील]''' (ऐडवोकेट advocate) के अनेक अर्थ हैं, परंतु [[हिन्दी|हिंदी]] में ऐसे व्यक्ति से है जिसको [[न्यायालय]] में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके हेतु या वाद का प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। अधिवक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर (या उसके तरफ से) [[अभिवचन|दलील]] प्रस्तुत करता है। इसका प्रयोग मुख्यतः [[विधि|कानून]] के सन्दर्भ में होता है। प्रायः अधिकांश लोगों के पास अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने की क्षमता, ज्ञान, कौशल, या भाषा-शक्ति नहीं होती। अधिवक्ता की जरूरत इसी बात को रेखांकित करती है। अन्य बातों के अलावा अधिवक्ता का [[कानूनविद्]] (lawyer) होना चाहिये। कानूनविद् उसको कहते हैं जो [[विधि|कानून]] का विशेषज्ञ हो या जिसने कानून का व्यावसायिक अध्ययन किया हो।
 
भारतीय न्यायप्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता (ऐडवोकेट) तथा (२) अधिवक्ता (वकील)। ऐडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय "बार काउंसिल' अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने-अपने नियम हैं। [[उच्चतम न्यायालय]] में नामांकित ऐडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। वकील, उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता। [[ऐडवोकेट जनरल]] अर्थात्‌ [[महाधिवक्ता]] शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी है।