"अधिवक्ता": अवतरणों में अंतर
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'''अधिवक्ता''', '''अभिभाषक''' या '''
भारतीय न्यायप्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता (ऐडवोकेट) तथा (२) अधिवक्ता (वकील)। ऐडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय "बार काउंसिल' अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने-अपने नियम हैं। [[उच्चतम न्यायालय]] में नामांकित ऐडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। वकील, उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता। [[ऐडवोकेट जनरल]] अर्थात् [[महाधिवक्ता]] शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी है।
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