"नगर निगम": अवतरणों में अंतर

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'''नगर निगम''' के एक स्थानीय शासी निकाय के लिए कानूनी नाम होता है, जो (लेकिन जरूरी सीमित नहीं) शहर, काउंटियों, कस्बों, बस्ती, चार्टर बस्ती, गांवों और नगर सहित स्थलों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। नगर निगम के समावेश तब होता है जब ऐसे नगर पालिकाओं हो स्वयं राज्य या प्रांत में वे स्थित हैं के कानूनों के तहत संस्थाओं के संचालक. अक्सर, इस घटना को पुरस्कार या नगर निगम के एक चार्टर की घोषणा से चिह्नित है।
 
नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों ,जैसे दिल्ली , मुम्बई , कलकत्ता तथा अन्य शहरों के लिए है । यह सम्बन्धित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यो में स्थापित हुई तथा भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रशासित क्षेत्र में , राज्य के सभी नगर नियमो के लिए एक समान अधिनियम होही है या प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकता है।
नगर निगम में तीन प्राधिकरण हैं - परिषद , स्थायी समिति , और आयुक्त। नगर निगम के अन्तर्गत चुंगी कर गृह कर मनोरंजन कर आदी कर लगाये जाते है।