"लोकायुक्त": अवतरणों में अंतर

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'''लोकायुक्त''' (लोक + आयुक्त) [[भारत]] के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचाररोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचित 'अंबुड्समैन' (Ombudsman) की तर्ज पर किया गया था।
लोकायुक्त का कार्यकाल 85 वर्ष का होता है। 2018 में संसोधन द्वारा 8 वर्ष किया गया,जिसे 2019 में पुनः संसोधन द्वारा 8 से 5 वर्ष किया गया।
 
== इन्हें भी देखें==