"पंचायत": अवतरणों में अंतर
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[[वैदिक सभ्यता|वैदिक काल]] में भी पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को '''ग्रामणी''' कहते थे। [[वैदिक सभ्यता|उत्तर वैदिक काल]] में भी यह होता था जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। [[गौतम बुद्ध|बौद्धकालीन]] ग्रामपरिषद् में "ग्राम वृद्ध" सम्मिलित होते थे। इनके प्रमुख को "ग्रामभोजक" कहते थे। परिषद् अथवा पंचायत ग्राम की भूमि की व्यवस्था करती थी तथा ग्राम में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रामभोजक की सहायता करती थी। [[सार्वजनिक हित|जनहित]] के अन्य कार्यों का संपादन भी वही करती थी। स्मृति ग्रंथों में भी पंचायत का उल्लेख है। [[चाणक्य|कौटिल्य]] ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। "[[अर्थशास्त्र (ग्रन्थ)|अर्थशास्त्र]]" का "ग्रामिक" ग्राम का प्रमुख होता था जिसे कितने ही अधिकार प्राप्त थे। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने में वह ग्रामवासियों की सहायता लेता था। सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में भी ग्रामवासियों का सहयोग वांछनीय था। ग्राम की एक सार्वजनिक निधि भी होती थी जिसमें जुर्माने, दंड आदि से धन आता था। इस प्रकार ग्रामिक और ग्रामपंचायत के अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित थे जिनकी अवहेलना दंडनीय थी। [[गुप्त राजवंश|गुप्तकाल]] में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था जिसके प्रमुख को "ग्रामिक" कहते थे। वह "पंचमंडल" अथवा पंचायत की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। "ग्रामवृद्ध" इस पंचायत के सदस्य होते थे। [[हर्षवर्धन|हर्ष]] ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य "भुक्ति" (प्रांत), "विषय" (जिला) और "ग्राम" में विभक्त था। [[हर्षवर्धन|हर्ष]] के [[मधुबन शिलालेख]] में सामकुंडका ग्राम का उल्लेख है जो "कुंडघानी" विषय और "[[अहिच्छत्र|अहिछत्र]]" भुक्ति के अंतर्गत था। ग्रामप्रमुख को ग्रामिक कहते थे।
=== महत्व पुरन काम ===
नवीं और दसवीं शताब्दी के [[चोल राजवंश|चोल]] और उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण में भी पंचायत व्यवस्था थी। ग्राम्य [[स्वशासन]] का विकास चोल शासन की मुख्य विशेषता थी। इन साम्य शासन इकाइयों को "कुर्रुम" कहते थे, जिनमें कई ग्राम सम्मिलित होते थे। कुर्रुम एक स्वायत्तशासी इकाई थी। शासनसत्ता एक महासभा में निहित होती थी जिले ग्राम के लोग चुनते थे सभा अपनी समितियों के माध्यम से शासन का काम चलाती थी। इस प्रकार की आठ समितियाँ थीं जो जनहित के विभिन्न कार्यों को करने के अतिरिक्त शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थीं। ये न्याय संबंधी कार्य भी करती थीं। ग्राम पूरी तरह स्वायत्तशासी था और इस प्रकार केंद्रीय शासन अनेक दायित्वों से मुक्त रहता था। मुस्लिम और मराठा कालों में भी किसी न किसी प्रकार की पंचायत व्यवस्था चलती रही और प्रत्येक ग्राम अपने में स्वावलंबी बना रहा।
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