"सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५": अवतरणों में अंतर
Content deleted Content added
No edit summary टैग: Manual revert मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
→कानून बनना: Name टैग: Reverted मोबाइल संपादन मोबाइल वेब संपादन |
||
पंक्ति 37:
इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व नौ राज्यों ने पहले से लागू कर रखा था, जिनमें तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002, तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में लागू कर चुके थे।
सूचना का तात्पर्यः
Gajendra meena
=अधिकार=
रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईःमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लांग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री, निजी निकायो से सम्बन्धित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अन्तर्गत प्राप्त किया जा सकता है।
|